मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस आपदा की घड़ी में कई ऐसी संस्था हैं जो लोगों की
नि:स्वार्थ भाव से मदद कर रही हैं. ऐसे में प्रतिवादी उन संस्थाओं को यह
जुर्माने की राशि दे.
मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस आपदा की घड़ी में कई ऐसी संस्था हैं जो लोगों की
नि:स्वार्थ भाव से मदद कर रही हैं. ऐसे में प्रतिवादी उन संस्थाओं को यह
जुर्माने की राशि दे.